Life imprisonment for 5 people for the murder of housewife

केरोसिन डालकर गृहवधू के हत्या के आरोप में मालदा जिला अदालत ने पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाया है। मृत गृहवधू के ससुराल के कुल 5 लोगों को हत्या के मामले में दोषी बताते हुए मालदा जिला अदालत ने सजा सुनाया है। दोषियों को मिली सजा से मृत गृहवधू के परिवार वाले बेहद खुश है। 4 मार्च 2012 में कालियाचक के अनंतपुर गांव के रहने वाले राजिबूल शेख ने अपनी पत्नी झरना बीबी पर किरासन तेल डालकर आग लगा दिया था। इस कांड में राजीबुल के पिता, माता और दो बहनों ने भी राजीबुल का साथ दिया था। पड़ोसियों ने झड़ना बीवी को गंभीर हालत में मालदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती करवाया था। जब उसकी स्थिति बिगड़ने लगी तो उसे कोलकाता रेफर कर दिया गया था। लेकिन कोलकाता पहुंचने से पहले ही रास्ते में झड़ना बीवी की मौत हो गई। इस घटना के बाद झरना बीवी के पिता ने झरना बीवी के पति और परिवार के चार सदस्यों के खिलाफ थाना में शिकायत दर्ज किया था। पुलिस लगातार इस मामले की जांच में जुटी थी। 9 सालों तक यह मामला अदालत में चलता रहा। 16 लोगों ने इस मामले में गवाही दिया। आखिरकार मंगलवार को हत्या के मामले में 5 लोगों को दोषी पाया गया। अदालत ने पांचों लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाया है।

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